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वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

  अधिनियम के तहत अनुसूचियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्नलिखित छह अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है: अनुसूची I इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिये खतरा हों अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिससे ठीक होना संभव नहीं है। अनुसूची I के तहत निम्नलिखित जानवर शामिल हैं: ब्लैक बक बंगाल टाइगर धूमिल तेंदुआ  हिम तेंदुआ दलदल हिरण हिमालयी भालू एशियाई चीता कश्मीरी हिरण लायन-टेल्ड मैकाक  कस्तूरी मृग गैंडा ब्रो-एंटलर्ड डियर चिंकारा  कैप्ड लंगूर  गोल्डन लंगूर हूलॉक गिब्बन अनुसूची II इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की ...